
नई दिल्ली, 18 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपित ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देते हुए कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा जबकि जमानत की बाकी शर्तें निचली अदालत तय करेगा।
कोर्ट ने कहा कि मिशेल को 2018 में प्रत्यर्पण के जरिए दुबई से लाया गया और छह साल जेल में बीत चुके और ट्रायल में भी देरी हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी मिशेल जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ईडी के मामले में जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं ईडी मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल यानी 19 फरवरी को सुनवाई होनी है।
ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
