
जयपुर, 18 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । सलूंबर में महिला पुलिस थाना स्थापित करने की अधिसूचना आखिरकार जारी कर दी गई है। गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.27 (क) (39) गृह-2/2024 पार्ट 1 दिनांक 13 फरवरी, 2025 के तहत राज्य सरकार ने इस थाने की स्वीकृति दी है। यह थाना सलूंबर शहर में मुख्यालय स्थापित करेगा और इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला सलूंबर होगा।
राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 2 (1) (u) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर इस महिला पुलिस थाने का गठन किया है। यह थाना महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जांच और अनुसंधान का दायित्व निभाएगा।
इस थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 64, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 85, 96, 98, 99, 108, 141, 226 और 296 के तहत अपराधों की जांच होगी। इसके अतिरिक्त, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के तहत दंडनीय अपराधों की भी जांच की जाएगी। यदि इन अपराधों के साथ अन्य कानूनों के तहत भी अपराध कारित होते हैं, तो इस थाना को उन मामलों की भी जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा।
(Udaipur Kiran)
