HimachalPradesh

हिमाचल में पैसेंजर गुड्स टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट, 31 मार्च तक मौका

शिमला, 18 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी, ट्रक और कांट्रैक्ट कैरिज ऑप्रेटरों को बड़ी राहत देते हुए पैसेंजर गुड्स टैक्स (पी.जी.टी) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वाहन मालिक 31 मार्च तक 10 प्रतिशत छूट के साथ शेष पी.जी.टी. टैक्स परिवहन विभाग में स्पेशल रोड टैक्स (एस.आर.टी) के रूप में जमा करवा सकते हैं। सरकार और परिवहन विभाग की इस एकमुश्त राहत का लाभ उठाने का यह बेहतरीन मौका है क्योंकि इसके बाद छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

प्रदेश में कई कर्मिशियल वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आबकारी विभाग का बकाया पी.जी.टी. टैक्स जमा नहीं करवाया है। सरकार द्वारा दी गई इस छूट का लाभ उठाकर वे अपने टैक्स दायित्व को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सरकार ने यह निर्णय वाहन मालिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है ताकि वे समय पर टैक्स जमा कर वाहनों को सुचारू रूप से चला सकें।

टैक्स न जमा करने पर नहीं मिलेगी पासिंग और परमिट

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिक 31 मार्च तक पी.जी.टी. टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एस.आर.टी. के रूप में मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं टैक्स क्लियरेंस न होने पर वाहनों की पासिंग भी रोक दी जाएगी। इसके अलावा, ट्रक, टैक्सी और कांट्रैक्ट कैरिज परमिट के वाहनों का परिचालन भी बाधित हो सकता है।

विभाग ने साफ किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें आबकारी विभाग के नियमों व शर्तों के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा।

परिवहन विभाग की अपील

परिवहन विभाग ने सभी कर्मिशियल वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स जमा करके सरकार की एकमुश्त राहत का लाभ उठाएं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि पी.जी.टी. टैक्स समय पर जमा नहीं होता है, तो संबंधित वाहन मालिकों को भविष्य में एस.आर.टी. के तहत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

अब नहीं बढ़ेगी तिथि

परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद किसी भी हालत में टैक्स जमा करने की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में सभी वाहन मालिकों को समय पर टैक्स जमा करके कानूनी कार्यवाही और जुर्माने से बचने की सलाह दी गई है।

प्रदेश में टैक्सी, ट्रक और कांट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटरों की संख्या हजारों में है जो इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। सरकार और परिवहन विभाग ने इसे एक सुनहरा अवसर बताया है और वाहन मालिकों को जल्द से जल्द टैक्स जमा करने की अपील की है।

—————

(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

Most Popular

To Top