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केन्द्रीय खनन महानिदेशक को 24 फरवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 17 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन के चलते मकानों में आई दरार को लेकर दायर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका सहित कई अन्य दायर जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी सोमवार की ति​थि नियत की है। कोर्ट ने केन्द्रीय खनन महानिदेशक को सोमवार को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बागेश्वर जनपद में कुल 160 लीजधारकों को खड़िया खनन की अनुमति दी गई थी। इनमें से 104 वर्तमान में संचालित हैं जबकि बाकी 56 बंद हैं। इनमें से 104 के संचालन की अनुमति को निलंबित कर दिया गया है। अदालत ने खड़िया खनन में भारी मशीनों और गाइड लाइन के उल्लंघन के मामले को सख्ती से लेते हुए केन्द्रीय खनन महानिदेशक को सोमवार को अदालत में पेश होने को कहा है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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