Haryana

हिसार : आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट में मामले की पैरवी करके बाहर आते एडवोकेट बजरंग इंदल।

बनभोरी प्रवासी मजदूर बर्बरता कांड: हिसार, 17 फरवरी (Udaipur Kiran) । बरवाला थाना क्षेत्र के गांव बनभोरी में करीब 15 आरोपियों द्वारा मिलकर 11 प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर बर्बरता करने और अवैध वसूली के गंभीर मामले में नामजद एक आरोपी बसाऊ द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सोमवार को जस्टिस अनूप चितकारा की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए अगली सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की है। आरोपी बसाऊ पिछले चार महीने से हिसार सेंट्रल जेल में बंद है और इससे पहले पिछले वर्ष 6 नवंबर को हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत से उसकी रेगुलर जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पीड़ित मजदूरों की तरफ़ से हाईकोर्ट कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट बजरंग इंदल और एडवोकेट आकाश मेहरा ने सोमवार को बताया कि इस केस से जुड़ी एफआईआर 10 अक्टूबर 2024 कोा बरवाला थाना में दर्ज की गई थी। इसमें पांच नामजद सहित कुल 15 आरोपियों पर प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर बर्बरता करने और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे थे। वर्तमान में आरोपित वीर सिंह चहल, ठेकेदार सतीश, सेवा सिंह, बसाऊ और सतबीर हिसार सेंट्रल जेल में बंद हैं जबकि अमन, राजेंद्र और अन्य आठ आरोपी अभी भी फरार हैं। इससे पहले जेल में बंद आरोपियों की सेशन कोर्ट हिसार से जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। प्रशासन ने भी इस केस को ‘चिन्हित अपराध’ की श्रेणी में रखा है। एडवोकेट इंदल ने बताया कि इस केस के आरोपी पहले ही न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रवासी मजदूरों पर झूठे क्रॉस केस दर्ज करवा चुके हैं जिसे पुलिस जांच में झूठा पाया गया था। अब हाईकोर्ट में 3 मार्च को होने वाली सुनवाई इस मामले में अहम मोड़ साबित हो सकती है।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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