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भोपाल गैस कचरा निपटान मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मप्र. सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 17 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को मध्यप्रदेश के पीथमपुर में जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

इंदौर निवासी चिन्मय मिश्रा ने दाखिल याचिका में कहा है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले पर इलाके के लोगों से सलाह नहीं ली गई थी। याचिका में आशंका जताई गई है कि अगर ये कचरा पीथमपुर में जलाया गया तो वहां के लोगों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर रेडिएशन फैलता है तो उससे प्रभावित लोगों की चिकित्सा की सुविधा भी इस इलाके में नहीं है।

यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि को जहरीली मिथाइल आइसोसायनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 3 दिसंबर, 2024 को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से डिस्पोजल साइट पर पहुंचाने का आदेश दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय———————-

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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