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सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित दोषी को 10 साल की सजा

दहेज हत्या में आरोपित पति को दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

मुरादाबाद, 15 फरवरी (Udaipur Kiran) । फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक मोहम्मद फिरोज की अदालत ने सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को आरोपित दोषी नन्हे उर्फ सचिन को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 15 जनवरी 2019 को भोजपुर थाने में अपनी 17 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बेटी 14 जनवरी को सामान खरीदने बाजार गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। 16 जनवरी को जब वह आई तो बताया कि उसे थाना क्षेत्र के अमावती का रहने वाला नन्हे उर्फ सचिन अपने साथ ले गया था। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपित नन्हे उर्फ सचिन को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई‌ व 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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