HEADLINES

पुत्रवधू को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रकरण एक माह में करें तय-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 15 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग को आदेश दिए हैं कि वह दिवंगत सास की जगह विधवा पुत्रवधू को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रकरण को तीस दिन में तय करे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में स्थानीय निकाय के उपनिदेशक विनोद पुरोहित उपस्थित हुए। अदालत की ओर से पूछने पर विभाग के अधिवक्ता ने बताया कि नियमों के तहत पुत्रवधू आश्रित की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। इस पर अदालत ने कहा कि विभाग मामला का एक माह में निस्तारण करे। याचिका में अधिवक्ता आदेश अरोडा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के ससुर का साल 1981 में निधन हो गया था। इसके बाद जनवरी, 2021 में उसके पति की भी मौत हो गई। वहीं स्थानीय निकाय विभाग में कार्यरत याचिकाकर्ता की सास की भी गत 25 अप्रैल को मौत हो गई। ऐसे में उस पर अपनी संतान को पालने का आर्थिक भार आ गया है। उसने विभाग में प्रार्थना पत्र दायर कर सास के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने की गुहार की, लेकिन विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पुत्रवधू मृतक के आश्रित की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसे में उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top