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27 जनवरी 2025 से लागू हुए यूसीसी को कई अन्य याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में दी चुनौती

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 14 फरवरी (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुए यूसीसी को शुक्रवार को कई अन्य याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को दो दिन पूर्व दायर हुई याचिकाओं के साथ सम्बद्ध करते हुए सभी याचिकाओं को एक साथ छह सप्ताह बाद की ति​थि सुनवाई के लिए नियत की है।

शुक्रवार को उत्तराखंड जमाते ए उलेमा हिन्द के अध्यक्ष मो.मुकीम निवासी हल्द्वानी, सचिव तंजीम (हरिद्वार), सदस्य शोएब अहमद (मल्लीताल नैनीताल), मो.शाह नजर (देहरादून),अब्दुल सत्तार (देहरादून) ने यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी है। इसी तरह एक अन्य रिट देहरादून के नईम अहमद, बिजनौर के हिजाब अहमद, देहरादून के जावेद अख्तर व आकिब कुरैशी ने दायर की है। इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए शुक्रवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए थे। लेकिन कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित कर दी । यूसीसी के कुछ प्रावधानों को अधिवक्ता आरुषि गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका के जरिये चुनौती दी है। जबकि दो दिन पूर्व भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी थी। जबकि देहरादून के एलमसुद्दीन व अन्य ने रिट याचिका दायर कर यूसीसी को चुनौती दी है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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