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किसान की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 14 फरवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला जज चार रेशमा चौधरी की अदालत ने 12 वर्ष पहले किसान की हत्या के मामले में आरोपित तीन सगे भाइयों समेत चार को दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और चारों पर 42000 अर्थदण्ड भी लगाया।

मुरादाबाद के हजरत नगर गढ़ी निवासी भगवान दास ने 15 मई 2013 को हजरतनगर गढ़ी थाने में गांव निवासी राम अवतार, उसके भाई सुभाष, ओम प्रकाश और वीरपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। भगवानदास ने बताया था कि आरोपितों से जमीन को लेकर उनकी रंजिश चल रही थी। इस जमीन पर मिट्टी उठाने को लेकर हुई कहासुनी में आरोपितों ने उसके भाई कल्लू की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक इंस्पेक्टर राज कुमार शर्मा ने सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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