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व्यापारी नेता के खिलाफ जारी सम्मन आदेश रद्द 

साकेंतिक फोटो

-भदोही के विधायक दीनानाथ भास्कर ने दर्ज कराया है मुकदमा

प्रयागराज, 14 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के व्यापारी नेता विनीत जायसवाल को राहत देते हुए एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमें में ट्रायल कोर्ट भदोही-ज्ञानपुर की ओर से जारी किए गए सम्मन आदेश को रद्द कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याची विनीत जायसवाल की अपील पर दिया है। भदोही के औराई थाने में 15 नवम्बर 2023 को भाजपा विधायक दीनानाथ भाष्कर ने विनीत जायसवाल उर्फ राजू जायसवाल पर एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि विनीत उनके आवास पर आए थे और वह नगर पालिका परिषद भदोही से अध्यक्ष पद के लिए अपनी पत्नी की पैरवी करने की बात कही। मैने इन्कार करते हुए उन्हें लौटा दिया। इसके बाद विनीत ने मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाए और मेरी छवि धूमिल की। इस मामले में दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेकर विशेष न्यायाधीश ने सम्मन आदेश जारी किया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि सम्मन आदेश जारी करते समय ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया। यांत्रिक रूप से आदेश पारित कर दिया। जबकि पर्याप्त कारण दर्शाते हुए सम्मन आदेश जारी किया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सम्मन आदेश जारी करते समय यह दर्शाना चाहिए कि मामले के तथ्यों और कानून पर विचार किया गया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सात फरवरी 2024 के आदेश को रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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