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युवक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ 85 हजार का आर्थिक जुर्माना

युवक की हत्या के मामले में युवक काे आजीवन कारावास के साथ 85 हजार का आर्थिक जुर्माना

बीकानेर, 14 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । लगभग साढ़े आठ साल पहले छात्र संघ चुनाव के दौरान युवक की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आराेपित युवक को आजीवन कारावास की सजा दी है और 85 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर 26 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। परकोटे के भीतर स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान हत्या हुई थी।

नयाशहर थाना क्षेत्र के मामले के अनुसार 19 अगस्त 2016 को छात्र संघ चुनाव के दौरान दाऊदयाल अध्यक्ष पद का दावेदार था। प्रचार के दौरान एक अन्य प्रत्याशी के साथ बोलचाल हो गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जान से मारने की धमकी दी थी।

दाऊदयाल शाम करीब पौने आठ बजे प्रचार करते हुए जसोलाई तलाई पहुंच गया। यहां जनेश्वर भवन के पास एबीवीपी के ऑफिस पर खड़ा था। इस दौरान बाइक पर चार जने आए। चारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। एक अन्य आरोपित रविकांत ने अपनी जेब से चाकू निकाला और हमला कर दिया। दाऊदयाल चिल्लाया तो अन्य लोगों ने उसे संभाला। गंभीर हालत में टैक्सी में बिठाकर कोठारी अस्पताल ले गए, जहां से पीबीएम अस्पताल भेजा गया। पीबीएम अस्पताल में दाऊदयाल को मृत घोषित कर दिया गया।

कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गई। परिवादी की ओर से एडवोकेट उमाशंकर बिस्सा ने पैरवी की। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश सेवग ने पैरवी की। इस दौरान 14 गवाह पेश किए गए। अदालत ने रविकांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये राशि दाऊदयाल के माता-पिता को दी जाएगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा को सिफारिश की जा रही है।

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(Udaipur Kiran) / राजीव

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