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छेड़खानी के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद

छेड़खानी के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद

हमीरपुर, 11 फरवरी (Udaipur Kiran) । किशोरी के साथ छेड़खानी कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के 10 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्साे एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने अदालत को बताया कि राठ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को 29 जनवरी 2015 को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि मवई गांव निवासी धीरेंद्र व अरुण उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन छेड़खानी की है। उसके विरोध करने पर उसे जातिसूचक गालियां दी हैं। मामले में पुलिस ने उक्त दोनों लोगों के खिलाफ पाॅक्साे एक्ट सहित एससीएसटी का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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