Madhya Pradesh

झाबुआ: जिले के नांगनखेड़ी में वाहन सहित ₹29 लाख की अवैध मदिरा बरामद, कारोबारी फरार 

झाबुआ रुपए 29 लाख का माल बरामद

झाबुआ, 9 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । जिले की आबकारी टीम द्वारा रविवार को पिटोल – कुंदनपुर मार्ग पर दो संदिग्ध वाहनों से करीब 2400 बल्क लीटर मदिरा बरामद की गई है, किंतु वाहनों के चालक वाहनों को तलाई में छोड़कर फरार हो गए। आबकारी अधिकारी के अनुसार वाहन सहित मदिरा बरामद कर ली गई है। बरामद मदिरा का अनुमानित मूल्य ₹29 लाख आंका गया है। विभाग द्वारा मोके से फरार अज्ञात आरोपितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण के संबंध में दी गई जानकारी में सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी ने रविवार को बताया कि मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ मे रविवार को पिटोल – कुंदनपुर मार्ग पर रोड़ गश्त के दौरान दो संदिग्ध वाहन देखे गए जिसे आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा, अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी टीम द्वारा पीछा करते हुए घेराबंदी कर ग्राम नांगनखेडी मे रोका गया, किंतु टीम को देखते ही मौके से दोनो वाहनो के चालक वाहनों को तलाई में छोड़कर फरार हो गए। बाद में जब उक्त वाहनो की विधिवत तलाशी ली गई, तो महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एम पी 13 जेड एन 4251 से माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 86 पेटी (कुल- 1032 बल्क लीटर) एवं दूसरी महिंद्रा बोलेरो पिकअप, जो कि बिना नम्बर की थी, उससे गोवा एवं रॉयल सिलेक्ट व्हिस्की की कुल 152 पेटी (1322.28 बल्क लीटर) पाई गई, जिन्हें विधिवत जप्त कर मोके से फरार अज्ञात आरोपितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1)(क), 34 (2), 36, 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही की नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गई। विभागीय जानकारी अनुसार जप्त कुल मदिरा 238 पेटी (2354.28 बल्क लीटर) का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 12,54,780/- एवं वाहनों का मूल्य 16,50,000/- है, इस प्रकार शराब व वाहनों का कुल मूल्य 29,04,780/- रुपये है।

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(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा

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