
बागपत, 7 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । बागपत जिले में नाबालिग को बहलाफुसलाकर ले जाने वाले आरोपियों को बागपत न्यायालय ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। सात गवाहों और साक्ष्य के आधार बागपत न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।
बागपत जनपद के दोघट कस्बे में वर्ष 2019 में छात्रा को बहलाफुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी के अधिवक्ता मनीष विश्वकर्मा ने बताया कि उत्तराखंड निवासी सतीश ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी अपने मामा के यहां दोघट कस्बे में पढ़ाई करती थी। कस्बे के ही उमाशंकर और दीपक उसको बहलाफुसला कर अपने साथ ले गए । दोघट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश की और उसको बरामद कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। बागपत जिला सत्र न्यायाधीश एडीजे पंचम के यहां मुकदमा चला। लड़की सहित सात गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज किए गए। शुक्रवार को एडीजे पंचम साबिस्ता आकिल द्वारा मामले में फैसला सुनाते हुए मुलजिम दीपक को पांच साल कैद ओर दो हजार रुपये का जुर्माना लगते हुए सजा सुनाई है। जबकि उमाशंकर को सात साल का कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / सचिन त्यागी
