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नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों सहित तीन को 10 – 10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 7 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों तथा घर में लैंगिक हमला कराने की दोषी महिला सहित तीनों को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना टूंडला क्षेत्र न्यू शिव नगर निवासी एक किशोरी को 8 मार्च 21 को कुछ लोग जबरन घर से खींच कर ले गए थे। किशोरी की चाची ने मृदला दीक्षित उसकी बेटी कशिश, महक व कजरी किन्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद मृदला, गोलू उर्फ कशिश, महक, कजरी किन्नर, सेंकी उर्फ दुष्यंत तथा विशाल के खिलाफ कई धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया मुकदमे में गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मृदुला को लैंगिक हमले का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। इसके अलावा सेंकी तथा विशाल निवासी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 10 – 10 वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर दस-दस हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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