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डकैती की योजना बनाते पकड़े गए दोषी को सात साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 7 फरवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को 13 साल पुराने मामले में डकैती की योजना बनाते पकड़े गए आरोपित को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है। बिलारी थाने में दरोगा अनिल कुमार सिंह ने 24 अप्रैल 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें बताया कि गश्त के दौरान बिलारी के तेवरखास निवासी अफलातून को डकैती डालने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में की गई। अदालत ने अफलातून को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई व दस हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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