
नई दिल्ली, 6 फरवरी (Udaipur Kiran) । पटियाला हाउस कोर्ट ने सेबी से जुड़े 88 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा के एक मामले में जरूरी दस्तावेज आरोपितों को उपलब्ध करने में देरी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। गुरुवार को यह आदेश देते हुए स्पेशल जज अपर्णा स्वामी ने ईडी के डायरेक्टर को जांच अधिकारी के साथ कोर्ट में 26 मार्च को पेश होने को कहा है।
यह मामला मेसर्स यूनिकॉन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़ी दूसरी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में दस्तावेज का परीक्षण होना था, लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साईमन बेंजामिन पेश नहीं हुए। ईडी की ओर से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। कोर्ट ने 28 मार्च 2024 के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें ईडी को कहा गया था कि वो आरोपितों को पठनीय दस्तावेज उपलब्ध कराएं, लेकिन ईडी ने आरोपितों को पठनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। कोर्ट ने 25 जनवरी को ईडी के डायरेक्टर को दस्तावेज की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
इस मामले में ईडी ने मेसर्स यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिकॉन फाइनेंशियल इंटरमिडीयरीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिकॉन रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आई360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग साल्यूशंश प्राइवेट लिमिटेड, गजेंद्र नागपाल, राम मोहन गुप्ता, सोनिया नागपाल, विकास मल्लान, संदीप अरोड़ा और नीरज ग्रोवर के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक सेबी ने अक्टूबर 2016 में पटियाला हाउस कोर्ट में इन आरोपितों के खिलाफ एक केस दायर किया था। सेबी ने अपनी शिकायत में इन आरोपितों के खिलाफ सेबी एक्ट की धारा 12ए, 24(1) और सेबी के नियम 3(ए), 3(डी) और 4(1) के तहत फर्जीवाड़ा और गैरकानूनी व्यापार करने का आरोप लगाया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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