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चोरी व आर्म्स एक्ट के दोषी को डेढ़ वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 05 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को चोरी व आर्म्स एक्ट के एक दोषी को डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

जसराना पुलिस ने 25 अगस्त 2023 को अवनीश पुत्र विद्याराम निवासी नारखी धोकल को चोरी का गैस सिलेंडर सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस को उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो की अदालत में चला।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अवनीश को दोषी करार करते हुए एक वर्ष छह महीने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अभियोजक अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने की। दोषी को सजा दिलाने में कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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