
सांसद पर लगाया एक महिला ने दुराचार का आरोप
सीतापुर, 5 फरवरी (Udaipur Kiran) । एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी।अब सांसद को जमानत के लिए अब हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी।
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश नागर की अदालत ने सांसद की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुना। पीड़िता की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने आशाराम व कुलदीप सिंह सेंगर के मामले का उदाहरण देते हुए जमानत देने का विरोध किया। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने बीएनएस की धारा में इसे देश का पहला व गंभीर मामला बताते हुए जमानत का जोरदार विरोध दर्ज कराया। साथ ही कहा कि आरोपी संसद सदस्य जैसे उच्च पद पर है। जमानत देने से वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। उधर आरोपी सांसद की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने जमानत देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपित सांसद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि सांसद पर एक महिला ने दुराचार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने बीते दिनों उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) प्रशांत शुक्ला ने बताया कि सांसद की ओर से नियमित जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दी गई थी। चूंकि दुराचार जैसे गंभीर मामले का आरोप है, इसलिए कोर्ट ने सांसद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
(Udaipur Kiran) / Mahesh Sharma
