Chhattisgarh

नगरीय निकाय चुनाव : आचार संहिता का राजनीतिक दल- अभ्यर्थी को पालन करने निर्देश

नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-फ़ाइल फ़ोटो

– उल्ल्घन पर हो सकती है कार्रवाई

रायपुर, 4 फरवरी (Udaipur Kiran) । राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन तिथि के घोषणा के साथ ही निर्वाचन परिणाम तक आर्दश आचार संहिता प्रभावशील है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा जारी नियम पुस्तिका में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

इसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीद्वार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्पद्रायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी आराधना स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरों की समपत्ति पर अनुमति लेकर प्रचार समाग्री लगाएं- किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों या कार्यकर्ताओं व्दारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकानें, नारे लिखने आदि प्रचार कार्याे के लिए। उसकी अनुमति के बगैर, नहीं किया जाना चाहिए। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहगे। किसी भी दल या उम्मीद्वार व्दारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीद्वार के कार्यकर्ताओं व्दारा नहीं हटाया जाना चाहिए।

(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर

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