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तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 03 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में कोई आदेश नहीं दे सकता है।

तमिलनाडु के वकील सीआर जयासुकिन ने दायर याचिका में कहा था कि 6 जनवरी को तमिलनाडु के राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े ही विधानसभा से चले गए। याचिका में राज्यपाल आरएन रवि पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व के खिलाफ काम किया है। इसके पहले भी तमिलनाडु के राज्यपाल ऐसा कर चुके हैं। ऐसे में तमिलनाडु के राज्यपाल को पद से हटा दिया जाए।

दरअसल, 6 जनवरी को तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु के राज्यपाल ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रगान न बजाए जाने को गलत बताते हुए विधानसभा से वाकआउट किया था। राज्य सरकार का कहना था कि तमिलनाडु में विधानसभा सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का वाकआउट करना तमिलनाडु के लोगों का अपमान है।

(Udaipur Kiran) /संजय———–

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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