HEADLINES

आराध्या बच्चन की सेहत के बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने पर गूगल को नोटिस 

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 03 फरवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की सेहत के बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को करने का आदेश दिया।

दरअसल, 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न वेबसाइट्स को निर्देश दिया है कि आराध्या बच्चन के संबंध में अपलोड किए गए आपत्तिजनक वीडियो को तुरंत हटाएं, लेकिन इस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया था। आराध्या बच्चन का कहना है कि अभी तक उनके स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक जानकारी को हटाया नहीं गया है। ऐसा करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

पहले इससे अप्रैल, 2023 में अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में दुष्प्रचार फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या ने यू-ट्यूब टैब्लायड बॉलीवुड टाइम्स के खिलाफ अपने स्वास्थ्य और जीवन के बारे में फर्जी समाचार की रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में बॉलीवुड टाइम्स की इस रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में आराध्या के नाबालिग होने के कारण उसके बारे में मीडिया द्वारा इस तरह की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top