फारबिसगंज/अररिया, 2 फ़रवरी (Udaipur Kiran) ।अररिया जिला प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ साइबर क्राइम की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हॉट्सऐप) का इस्तेमाल करते हैं, वे ग्रुप एडमिन बनाते और बनते वक्त यह ख्याल रखें कि अपने परिचितों को ग्रुप से जोड़ें। ग्रुप के जरिए भेजे गए किसी भी मैसेज की जवाबदेही ग्रुप एडमिन की होगी। ऐसे में अगर कोई आपत्तिजनक मैसेज भेजा गया हो तो ग्रुप एडमिन तुरंत उसका संज्ञान लेकर उसे डिलीट कराएं और संबंधित यूजर्स की खबर लें। ऐसा न होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
सर्कुलर में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर कई ग्रुप बन रहे हैं, और ऐसे समाचार प्रेषित हो रहे हैं जिनकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। कई तथ्य बिना पुष्टि के कट-पेस्ट और फॉर्वर्ड किए जा रहे हैं। ऐसे में अफवाह, भ्रामक तथ्य, सामाजिक समरसता के खिलाफ पोस्ट होने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट, साइबर क्राइम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।
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(Udaipur Kiran) / Prince Kumar