Haryana

सोनीपत: एसडीएम कोर्ट का आदेश 177 मकानों को गिराया जाएगा  

1 Snp-  सोनीपत: एसडीएम अमित कुमार

सोनीपत, 1 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । सोनीपत

के गांव जुआं की पंचायती जमीन पर बने मकानों को गिराने का आदेश सोनीपत एसडीएम कोर्ट

की ओर से दिया गया है। इस आदेश के बाद 7 फरवरी को सलीमपुर ट्रॉली गांव में 177 मकानों

का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले से संबंधित मकानों पर नोटिस उन मकानों

पर चिपका दिए गए हैं। तहसीलदार

सोनीपत के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अमित कुमार एचसीएस उपमंडल अधिकारी एवं सहायक

कलेक्टर प्रथम श्रेणी सोनीपत की कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला रघबीर

आदि बनाम अनुवान के बीच लंबित है, जिसका केस नंबर 01/एसडीओ है। सलीमपुर ट्राली गांव

जुआं-2 की पंचायत में पहले आता था। गांव के लोग पंचायती जमीन पर बसते चले गए। पूर्व

सरपंच रघबीर ने केस डाला हुआ था। सारा गांव अवैध जमीन पर बसा हुआ है। एमडीएम के आदेश

के बाद गांव के सरपंच और चौकीदार को भी नोटिस की प्रति भेजी गई है। गांव में लोगों

के घरों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। तहसीलदार ने पटवारी हल्का सलीमपुर ट्राली को आदेश

दिया है कि वह खुद मौके पर उपस्थित रहें और दोनों पक्षों को सूचित करें। ताकि न्यायालय

के आदेशों का पालन किया जा सके। इस आदेश के बाद कार्रवाई से पहले गांव में तनाव बना

हुआ है। कई परिवारों के सिर के ऊपर से छत चली जाएगी लोग बेघर हो जाएंगे। प्रशासन ने

साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार की जा रही है।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना

Most Popular

To Top