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मानहानि मामला : भाजपा नेता ने सेशंस कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त करने के सेशंस कोर्ट के आदेश को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट इस मामले पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगा।

याचिका में कहा गया है कि सेशंस कोर्ट के आदेश को रद्द करने की जरूरत है क्योंकि इस आदेश में कई कानूनी खामियां हैं। याचिका में कहा गया है कि सेशंस कोर्ट ने आपराधिक शिकायत से आगे बढ़कर उन मुद्दों पर विचार किया है जिसका मामले में काफी कम महत्व है।

दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 28 जनवरी को प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल मानहानि मामले में आतिशी मार्लेना को जारी समन को रद्द कर दिया था।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी मार्लेना को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इसी आदेश को आतिशी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

प्रवीण शंकर कपूर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। 28 मई 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।

याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी 2024 के अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपितों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

प्रवीण शंकर कपूर की याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सात विधायकों से संपर्क किया था। पोस्ट में कहा गया था कि भाजपा ने 25 करोड़ रुपये की पेशकश की थी ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया, उन्होंने भाजपा के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों का ध्यान हटाया जा सके।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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