मुंबई, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । कॉमरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले के पांचाें आरोपितों की जमानत बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है। बुधवार काे यह फैसला न्यायाधीश ए. एस. किल्लोर की एकल पीठ ने दिया है।
कॉमरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले में 2018 और 2019 के बीच सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, भरत कुराने और वासुदेव सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया था और तभी से पांचों अब तक जेल में हैं। इन आरोपितों की ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाई काेर्ट के जस्टिस एएस किल्लाेर ने पांचाें की जमानत काे मंजूरी दीे। न्यायमूर्ति किल्लाेर ने अपने आदेश में कहा है कि जांच में उल्लेखनीय प्रगति न होने के कारण आरोपित जमानत के लिए पात्र हैं। इस मामले का जल्द समाधान होने की संभावना नहीं है, इसलिए जमानत मंजूर की जाती है।
उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी 2015 को कामरेड गोविंद पानसरे की कोल्हापुर स्थित उनके आवास पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी मामले में जांच के दौरान पुलिस ने उपरोक्त पांचाें आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
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(Udaipur Kiran) यादव