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सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी 

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इंजीनियर रशीद की याचिका पर 30 जनवरी को उनकी नियमित जमानत याचिका के साथ सुनवाई होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया था।

इंजीनियर रशीद ने नियमित याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। इसके पहले 24 दिसंबर, 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उसके पहले इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 सितंबर, 2024 को राशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद से कोर्ट राशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी। इसके बाद राशिद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर, 2024 को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय———–

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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