नई दिल्ली, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों के लिए संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया है। यह संशोधित आदेश प्रकाशन की तारीख से 180 दिनों के बाद प्रभावी होगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 के तहत 27 जनवरी को अधिसूचित राजपत्र में मौजूदा सौर फोटोवोल्टिक्स, प्रणाली, उपकरण और घटक वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2017 को संशोधित किया गया है। इस आदेश में सौर पीवी मॉड्यूल, सौर पीवी अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले इनवर्टर और स्टोरेज बैटरी शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि अधिक जानकारी एमएनआरई की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर जाकर ली जा सकती है।
संशोधित आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो प्रकाशन की तारीख से 180 दिनों के बाद लागू होगा। संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सभी संबंधित हितधारकों-सौर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं, इन्वर्टर निर्माताओं, भंडारण बैटरी निर्माताओं, उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) और बीआईएस के साथ 24 महीने से अधिक समय तक उचित परामर्श के बाद अधिसूचित किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर