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आईएएस कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के आरोपित अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए शर्त हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 30 को

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाईकोर्ट ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले के आरोपित और कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए ढाई करोड़ रुपये जमा करने की शर्त हटाने की मांग करने वाली याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने अभिषेक गुप्ता के वकील की अनुपलब्धता के बाद ये आदेश दिया।

अभिषेक गुप्ता ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले इस शर्त पर रोक लगा चुका है। इस मामले के दूसरे चार सह-आरोपितों को जमानत मिल चुकी है।

बता दें कि 21 जनवरी को हाई कोर्ट ने चार सह-आरोपितों को मिली अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में तब्दील कर दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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