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हत्या के प्रयास के मामले में तीन दोषियों को चौदह साल की कैद

हत्या के प्रयास के मामले में तीन दोषियों को चौदह साल की कैद

हमीरपुर, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । हत्या के प्रयास के साढ़े 14 साल पुराने मामले मामले में मंगलवार काे विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन दोषियों को सात-सात साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर साढ़े चार हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला ने अदालत को बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बिदोखर मेंदनी गांव निवासी पीड़ित अशोक मिश्रा ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि वह 10 अप्रैल 2014 को दिन में अपने दरवाजे पर खड़ा था। तभी गांव निवासी मनमोहन सिंह, डब्लू सिंह उर्फ जगमोहन सिंह, पत्योरा निवासी लल्ला सिंह उर्फ अरविंद सिंह, सुमेरपुर निवासी बब्लू सिंह उर्फ सबल सिंह आए और तमंचा से उसके ऊपर फायर झोंक दिया। इससे वह जमीन पर लेट गया और बाल-बाल बच गया। किसी तरह जान बचाकर घर के अंदर घुस गया। उक्त लोग गाली-गलौज व जानमाल की धमकी देते हुए चले गए। मामले में पुलिस ने घटना के 50 दिन बाद 30 मई 2010 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर दोषी लल्ला सिंह उर्फ अरविंद, मनमोहन सिंह व बब्लू सिंह उर्फ सबल सिंह को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई है। जबकि चौथे आरोपित डब्लू सिंह उर्फ जगमोहन की मुकदमा दौरान मौत हो गई।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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