-दो साल पुराने मामले में एफटीसी कोर्ट ने दोषियों पर किया साठ हजार रुपये का जुर्माना
हमीरपुर, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । जंगल में लकड़ियां लेने गई महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के दो साल पुराने मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल व महेश द्विवेदी ने बताया कि मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पति ने 2 जनवरी 2023 को तहरीर दी थी। उन्हाेंने बताया कि उसकी पत्नी (मृतका) एक जनवरी की दोपहर दो बजे घर से लकड़ी लेने जंगल गई थी। शाम को जब वह घर वापस नहीं आई तो परिजन उसे खेत व जंगल में इधर-उधर खोजते रहे। दूसरे दिन सुबह करीब 11 बजे गांव के जंगल में उसकी पत्नी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। उसी दिन उसके गांव के करन सिंह ढीमर, गुगवारा निवासी रामप्रकाश खंगार को लेख सिंह व चंद्रशेखर ने भागते हुए देखा।
जो उसी दिन से फरार हैं। उसे शक है कि उसकी पत्नी की हत्या इन्हीं लोगों ने मिलकर की है, क्योंकि करन सिंह उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता था। उन्हें गांव के लोगों ने जंगल में जाते हुए देखा था। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र 3 मई 2023 को कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करन ढीमर व रामप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा