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रिश्वत लेने का आरोपित दोषी करार, फैसला 31 को

कोर्ट  (फाइल फोटो)

रांची, 28 जनवरी (हि.स. )। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की स्पेशल कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसले की तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। फिलहाल दोषी करार देने के बाद सहायक अभियंता को जेल भेज दिया गया है। सहायक सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को एसीबी की टीम ने 15 हजार रुपये रिश्वत लेते 24 जुलाई 2014 को गिरफ्तार किया था।

एसीबी के मुताबिक यह रिश्वत वह चेक डैम के निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए ठेकेदार कालेश्वर महतो से ले रहे थे। बृज बिहारी ने ठेकेदार से 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद दोनों के बीच 15 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था। एसीबी ने बृज बिहारी को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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