HEADLINES

दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना के श्योडा निवासी देवकी उर्फ अंजली को 20 मई 2015 को पति मनीष पुत्र ओमप्रकाश ने अतिरिक्त दहेज की खातिर जला दिया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।अंजली के पिता ब्रजमोहन पुत्र झब्बूलाल निवासी नगला गईहर मैनपुरी ने पति मनीष, चचिया ससुर देवशंकर व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घायल अंजली का नायब तहसीलदार ने मृत्य पूर्व बयान दर्ज किया। कुछ दिनों के उपचार के बाद अंजली की मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने पति मनीष के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अजय कुमार यादव ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मनीष को दहेज हत्या का दोषी माना।न्यायालय ने मनीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top