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अपहरण के दोषी को 12 साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 रघुबर सिंह की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्ष पहले नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी को 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया।

संभल कोतवाली में 22 सितंबर 2015 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हाेंने पुलिस काे बताया था कि 19 सितंबर की दोपहर घर के सभी लोग खेत पर काम करने गए थे। घर में उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी थी। उसी दौरान संभल में डाक बंगले के पीछे आलम सराय निवासी आरोपित मोनू उसकी बेटी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। शाम को परिजन घर लौटे तो बेटी नहीं मिली। वह अपने साथ 12 हजार रुपये और अन्य सामान भी ले गई थी। पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपित मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन रघुबर सिंह की अदालत में की गई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित मोनू को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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