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 निलंबित आईएएस रानू साहू और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका  खारिज 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर , 27 जनवरी (Udaipur Kiran) ।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू की आज जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की भी याचिका खारिज हुई है। इन दोनों मामले में सिंगल बेंच में आदेश सुरक्षित किया गया था। रानू साहू की जमानत याचिका ईडी की निचली अदालत से खारिज हो चुकी थी और ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद रानू साहू जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी।हाईकोर्ट में न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

कोल स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल जुलाई के महीने में रानू साहू को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए जाने के बाद से ही वो जेल में बंद हैं। ईडी ने आरोप लगाया था कि कथित कोल घोटाले में रानू साहू का नाम शामिल है। रानू साहू के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, उन धाराओं में कोई सबूत नहीं मिला। ईडी की और से सुनवाई में कहा गया कि वो कुछ और तथ्य इस घोटाले से जुड़े कोर्ट में पेश करेगी। वहीं कोयले के कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील किशोर भादुड़ी ने स्वास्थ्य गत कारणों से डी.के.एस. में इलाज के लिए भर्ती कराया बताया है।डी.के.एस. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राज्य सरकार का है। डॉक्टरों की एक टीम ने आवेदक की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं हाइकोर्ट में ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने जिरह की।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस एनके व्यास के कोर्ट ने सुनवाई बाद याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में जमानत आवेदन पर उनके अधिवक्ताओं ने पैरवी की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिक्ताओं के अलावा राज्य शासन की ओर से पैरवी करने वाले महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

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