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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की अपर जिला जज-सात की अदालत ने शुक्रवार को डेढ़ वर्ष पहले गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा सुनाई व पांच हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया।

जिले के थाना कांठ में 4 अगस्त 2023 को तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार पांचाल ने ठाकुरद्वारा के फहतुल्लागंज निवासी अमन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मामले में एक फरवरी 2024 को आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। मुकदमें की सुनवाई एडीजे सात की अदालत में की गई। अदालत ने आरोपित अमन को गैंगस्टर एक्ट का दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई। साथ ही आरोपित दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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