फिरोजाबाद, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना एका के नगला बली में 20 जून 2019 को गांव के ही दबंगों ने पुरानी कहासुनी को लेकर संदीप पुत्र हरपाल के घर पर धावा बोल दिया। उसके घर के बाहर खड़े होकर गाली गलौज करने लगे।
गाली गलौज सुन संदीप की पत्नी मनोज उर्फ साधना घर से बाहर आई। उसने गाली देने का विरोध किया। तभी गाली देने वालों ने साधना को बाहर खींच लिया। उन लोगों ने साधना पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। उसके गिरते ही हमलावर धमकी देकर भाग गए। संदीप ने थाने में सत्येन्द्र पुत्र रघुवीर उसकी पत्नी विश्वा देवी तथा बेटा सूर्यकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव कुमार की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी एडीजीसी प्रिय प्रताप चौहान ने की। मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सत्येंद्र पुत्र रघुवीर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़