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हाईकोर्ट ने आवासन मंडल की नीलामी प्रक्रिया पर लगाई रोक

jodhpur

जोधपुर, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आवासन मंडल की ओर से 23 प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आवासन मंडल की ओर से इन प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसको लेकर पूर्व में नीलामी में शामिल रहे बोलीदाताओं ने विरोध जताया था। इसके बाद जस्टिस रेखा बोराणा की अदालत ने इस पर स्टे आदेश जारी किया।

उल्लेखनीय है कि आवासन मंडल की ओर से अपनी जमीन पर काटे गए 23 प्लॉट को लेकर पूर्व में नीलामी प्रक्रिया की गई थी। इस नीलामी प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी होने के चलते जिन बोली दाताओं ने बोली लगाई थी उनकी ओर से जमा करवाई गई बयाना राशि को जब्त कर लिया गया था। इसके बाद विभाग की ओर से पुन: नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसको लेकर बोलीदाता शोभा देवी पंवार और अन्य की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसको लेकर अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने कोर्ट में बहस की और बताया कि सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी के चलते नीलामी प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरुप बोलीदाता की ओर से जो बयाना राशि जमा करवाई गई थी वह जब्त कर ली गई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्य बोली दाताओं की वजह से ऐसा नहीं हुआ, जबकि तकनीकी समस्या के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई थी। इसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड की ओर से इसको लेकर नीलामी में शामिल हुए बोलीदाताओं की राशि को जब्त कर लिया था। राशि जब्त करने में सक्षम अधिकारी चेयरमैन था, लेकिन आवासन मंडल ने इसकी पालना नहीं की। दलील सुनने के बाद जस्टिस रेखा बोराणा ने राजस्थान आवासन मंडल को नोटिस जारी करते हुए नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल रोक के आदेश जारीकिया।

23 प्लॉट की नीलामी हुई थी

बता दें कि आवासन मंडल की ओर से पिछले साल सितंबर माह में 23 प्लॉट की नीलामी की गई थी। इसमें ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के चलते नीलामी में शामिल हुए बोलीदाता प्लॉट खरीद नहीं कर पाए। इसके बाद आवासन मंडल ने उनकी ओर से जमा करवाई गई राशि की जब्त कर किया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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