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श्रीलंका में मंत्रियों के विशेषाधिकारों में कटौती 

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का फाइल फोटो।

कोलंबो, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । श्रीलंका में मंत्रियों के विशेषाधिकारों में बड़ी कटौती की गई है। सरकार ने मंत्रियों को दिए जाने वाले लाभों को सीमित करते हुए सख्त नियमों की घोषणा की है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने गुरुवार को इस संबंध में परिपत्र जारी किया। इसमें कैबिनेट और उप मंत्रियों के लिए दो सरकारी वाहनों की सीमा तय की है। इसका उद्देश्य राजनीतिक विशेषाधिकार और जवाबदेही पर जनता की चिंताओं को दूर करना है।

श्रीलंका के समाचार पत्र डेली न्यूज के अनुसार, राष्ट्रपति के सचिव डॉ. एनएस कुमानायके ने मंत्रालय सचिवों को सलाहकारों और कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय नई प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अभी एक मंत्री के निजी स्टाफ के लिए नियुक्त की जा सकने वाली अधिकतम संख्या 15 है और एक उप मंत्री के निजी स्टाफ के लिए नियुक्त की जाने वाली अधिकतम संख्या 12 है। अब एक मंत्री के लिए दो निजी सहायक, दो समन्वयक सचिव, एक प्रेस सचिव, एक जनसंपर्क अधिकारी, पांच प्रबंधन सहायक, दो कार्यालय सहायक और दो ड्राइवर नियुक्त किए जा सकते हैं। उप मंत्री दो समन्वयक सचिव, तीन प्रबंधन सहायक और अन्य पदों के लिए एक-एक की भर्ती कर सकते हैं। साफ किया गया है कि मंत्री इन पदों पर परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। परिपत्र के अनुसार, मंत्रियों के ईंधन भत्ते, कार्यालय, आवासीय और मोबाइल फोन व्यय के लिए मासिक भुगतान की भी नई सीमा तय की गई।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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