फिरोजाबाद, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को लूट के एक दोषी को 4 वर्ष 3 महीने की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी रिजवान तथा अनवर हुसैन 30 मई 2004 को उर्वशी टॉकीज से सिनेमा देख अपने घर जा रहे थे। बोहरान गली में पहले से मौजूद चार युवकों ने उन्हें मारपीट कर अनवर की जेब से 2500 रुपये तथा रिजवान की जेब से 700 रुपये निकाल लिए। लोगों ने दो लुटेरों को पकड़ लिया। उनमें से एक ने अपना नाम पप्पू पुत्र कल्लू निवासी मुजाहिद नगर थाना रामगढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम अकरम बताया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ललित बघेल ने बताया कि मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पप्पू पुत्र कल्लू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष 3 महीने की सजा सुनाई है। उस पर 1000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़