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झगड़े में गोली से मौत का मामला : हाईकोर्ट ने हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या माना

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-उम्रकैद की सजा 11 साल काटी सजा में तब्दील

प्रयागराज, 22 जनवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब के नशे में झगड़े के दौरान गोली मारने से हुई मौत मामले में आरोपित के उम्र कैद की सजा को जेल में काटी 11 साल की कैद में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने कहा आरोपी का हत्या करने का आशय साबित नहीं किया जा सका।

कोर्ट ने झगड़े में चली एक ही गोली लगने से हुई मौत को हत्या नहीं माना और कहा यह गैर इरादतन मानव वध का अपराध है। कोर्ट ने आरोपित को गैर इरादतन मानव वध के अपराध का दोषी करार देते हुए काटी कैद को पर्याप्त सजा माना है।

यह फैसला न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी की खंडपीठ ने बदायूं के उसैत थाना क्षेत्र के बब्लू की सजा के खिलाफ अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है।

मालूम हो कि, 31 अगस्त 13 को शाम छह बजे मृतक अरब सिंह चौपाल में बैठे थे। पास ही में आरोपी अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। गाली गलौज पर आपत्ति करने पर झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान आरोपी ने तमंचे से गोली मारी जो मृतक के गले में लगी। अस्पताल में मौत हो गई। भाई दिगंबर सिंह ने हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। सत्र अदालत ने उम्रकैद व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिसे अपील में चुनौती दी गई थी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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