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उन्नाव रेप केस : कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए अंतरिम जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 22 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट से दोषी करार भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर 23 जनवरी को जेल से रिहा होंगे और 24 जनवरी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को नहीं होगा तो वे संबंधित जेल में 24 जनवरी को ही सरेंडर करेंगे और अगर 24 जनवरी को ऑपरेशन होता है तो उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कुलदीप सिंह सेंगर के प्राइवेट वार्ड के बाहर एक कांस्टेबल की तैनाती करने का निर्देश दिया। एक समय में कुलदीप को देखने के लिए केवल दो लोग ही जा सकेंगे।

आज सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील मनीष वशिष्ठ ने कहा कि एम्स ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन की तिथि 24 जनवरी तय की है। 20 जनवरी को अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कुलदीप ने सरेंडर कर दिया था। इसके पहले 17 जनवरी को हाई कोर्ट ने कुलदीप को स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि पहले कुलदीप सिंह सेंगर 20 जनवरी को सरेंडर करें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है।

तीस हजारी कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 को मौत हो गई थी। 04 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था, तो उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी।

पीड़िता से रेप के मामले में 20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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