फिरोजाबाद, 22 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को लूट के एक दोषी को 4 वर्ष 3 महीने की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर के क्षेत्र पेमेश्वर गेट निवासी कौशल गुप्ता पुत्र वासुदेव गुप्ता 12 मई 2004 को व्यापारिक कार्य सम्पन्न करने के बाद दिल्ली से आ रहा था। रेलवे स्टेशन पर उतरकर वह रिक्शा से घर जा रहा था तभी नक्कारची टोला के समीप पहले से बैठे तीन लोगों ने रिक्शे को रुकवा लिया। तीनों ने कौशल गुप्ता से सोने की चेन तथा ढाई हजार रुपया नगद लूट लिया। कौशल ने एक युवक को पहचान लिया। घर आकर उसने सारी बात परिजनों को बताई। उसके पिता वासुदेव गुप्ता ने थाने में पप्पू पुत्र कल्लू व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद पप्पू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो, विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौड़ ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पप्पू पुत्र कल्लू निवासी मुजाहिद नगर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष 3 महीने की कठोर सजा सुनाई है। दोषी पर 1000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़