हरिद्वार, 22 जनवरी (Udaipur Kiran) । जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित स्वामी शिव प्रियानंद को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 17 दिसंबर 2021 की रात कनखल क्षेत्र के बैरागी कैंप स्थित एक आश्रम में हमलावर व चोटिल कमलेश्वरानंद ठहरे हुए थे। जो आपस में गुरु भाई भी हैं। रात करीब एक बजे हमलावर शिव प्रियानंद ने पुरानी द्वेष भावना से प्रेरित होकर कमलेश्वरानंद पर लाठी डंडा से हमला बोल दिया। हमले में कमलेश्वरानंद के सिर, जबड़े व चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची थी। उन्हें इलाज के लिए बंगाली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां गंभीर हालत को देखते हुए हॉयर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। कमलेश्वरानंद के छोटे भाई दयानिधि नंद ने कनखल थाने में हमलारोपित शिव प्रियानंद शिष्य स्वामी स्वरूपानंद निवासी पंच निर्मोही अखाड़ा बैरागी कैंप कनखल के विरुद्ध जानलेवा हमला व गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज कराया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने हमलारोपित के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। केस में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह के बयान कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हमलावर शिवप्रियानंद को दोषी ठहराया तथा 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला