नई दिल्ली, 21 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की महाराष्ट्र सदन घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मिली जमानत को रद्द करने के लिए दायर ईडी की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने भुजबल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपित को 2018 में ही जमानत मिली थी और अब इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरुरत नहीं है। इसके अलावा आरोपित की गिरफ्तारी की वैधता पर भी सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। भुजबल पर आरोप है कि जब वे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो वे और उनके परिवार के सदस्यों ने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में कांट्रैक्ट देने में काफी हेराफेरी की।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा