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भड़काऊ वीडियो मामलाः सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक 

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 21 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने भड़काउ वीडियो मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को राहत दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज मुकदमे के मामले में किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

प्रतापगढ़ी ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि एफआईआर गुजरात पुलिस ने राजनीतिक दुर्भावना से दर्ज की है। दरअसल, प्रतापगढ़ी के खिलाफ कथित तौर पर उत्तेजक गाने के साथ एक संपादित वीडियो पोस्ट करने के लिए जामनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ी ने एफआईआर निरस्त करने के लिए पहले गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने 17 जनवरी को प्रतापगढ़ी की याचिका खारिज कर दी थी।

सोशल मीडिया एक्स पर प्रतापगढ़ी द्वारा अपलोड की गई 46 सेकंड की वीडियो क्लिप, जिसमें वह हाथ हिलाते हुए चल रहे थे तो उन पर फूलों की वर्षा की जा रही थी और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि उस गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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