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गैंगस्टर एक्ट के आरोपित दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 21 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिले के थाना छजलैट क्षेत्र में एक साल पहले दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में अपर जिला जज-छह गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने मंगलवार को दोषी को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि थाना छजलैट एसएचओ अनंगपाल सिंह ने 15 दिसंबर 2023 को बिलारी के स्योडारा निवासी शकील के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज-छह गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने आरोपित शकील को भी दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई व पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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