पूर्वी चंपारण, 21 जनवरी (Udaipur Kiran) । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने अभियुक्त के दरवाजे मुर्गी चले जाने को लेकर हुए विवाद में हुई एक महिला की हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाए है।
अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कल्याणपुर थाना के बासदेव छपरा निवासी योद्धा महतो को हुई। मामले में अभियुक्त का भाई विनोद महतो ने चकिया थाना कांड संख्या 01/2022 दर्ज कराते हुए योद्धा महतो , उसकी पत्नी किशोरी देवी, पुत्र रतन महतो उर्फ राजा बाबू, दशरथ महतो तथा रतन महतो की पत्नी नीलू देवी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 31 दिसंबर 2022 की संध्या करीब पांच बजे नामजद लोग हरवे हाथियार से लैश होकर आए और उसकी पत्नी रीता देवी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। अन्य अभियुक्तगण रीता देवी का मुंह दाब दिए तथा योद्धा महतो उसकी हाथ की नली चाकू से काट दिए जिससे काफी खून बह गया।
गंभीर हालत में परिजन घायल को चकिया अस्पताल लाए जहां उसकी मौत हो गई। घटना का कारण सूचक का मुर्गा उसके सहोदर भाई अभियुक्त योद्धा महतो के दरवाजे पर चला गया था। जिसको लेकर दोनों भाइयों के परिवारों के बीच मामला तू तू मैं मैं से खूनी खेल तक आ गई। पुलिस ने अनुसंघान के बाद योद्धा महतो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया तथा अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंघान जारी रखा। न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 433/22 विचारण के दौरान 16 जून 2022 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया। अपर लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है।
(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार