Haryana

एससी-एसटी केसाें में जल्द चालान पेश करे पुलिस:बलियाला

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉ रविंद्र बलियाला, वाइस चेयरमैन विजेंद्र बडगूजर व आयोग के सदस्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई करते हुए।

राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने झज्जर में दर्ज मामलों में की सुनवाई

झज्जर, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉ. रविंद्र बलियाला ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पुलिस पूरी तत्परता से निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश करें। न्याय मिलने में देरी न्याय ना मिलने के समान है। अनुसूचित जाति आयोग का ध्येय अनुसूचित जातियों के कल्याण व विकास को सुनिश्चित करते हुए समाज में सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। डॉ. रविंद्र बलियाला सोमवार को लघु सचिवालय झज्जर स्थित संवाद भवन में एससी-एसटी एक्ट के तहत जिला से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे थे।

इस दौरान आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बडगूजर व सदस्य रत्तन लाल बामनिया, मीना नरवाल और पारा राम भी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की तरफ से डीसी प्रदीप दहिया, डीसीपी दीपक सहारण सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग द्वारा जिले से संबंधित सूचीबद्ध किए गए एससी-एसटी एक्ट से जुड़े 44 मामलों में संबंधित पक्षों को सुना गया। इस दौरान पुलिस जांच अधिकारी भी मौजूद रहे। चेयरमैन डॉ. बलियाला के नेतृत्व में आयोग ने एससी-एसटी आयोग से संबंधित मामलों को पूरी गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ सुनवाई की। पुलिस द्वारा जिन मामलों में जांच बंद की गई है, उनसे संबंधित पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। सूचिबद्ध मामलों में से अधिकतर मामलों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई।

चेयरमैन डॉ. बलियाला ने सुनवाई उपरांत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना है। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में पीड़ित पक्ष को किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों को आर्थिक सहायता नियमानुसार दी जाए।

डॉ. बलियाला ने कहा कि जिलों में जाकर आयोग द्वारा एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों को सुना जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो ताकि न्याय मिलने में पीड़ित को देरी ना हो। आयोग द्वारा एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की प्रकृति जानने के लिए शोध के उद्देश्य भी इस आयोजन में निहित है। बलियाला ने जिला प्रशासन द्वारा एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में की जा रही कार्रवाई से संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि मामलों में सुनवाई से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन द्वारा एससी-एसटी एक्ट को पूरी गंभीरता से जिले में लागू किया जा रहा है व इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है।

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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज

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